नीमच। नीमच सिटी के बर्डिया जागीर में अफीम की फसल को लेकर हुए विवाद में भाई की हत्या करने वाले आरोपी कमलेश पिता भंवरलाल भील (42) को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्रसिंह राजपूत की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

घटना का विवरण-
जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती के अनुसार यह घटना 29 मार्च 2025 की है। मृतक की पत्नी ने नीमच सिटी थाने में सूचना दी थी कि उसकी सास के नाम अफीम का पट्टा था। फसल की रखवाली के लिए मृतक, उसकी पत्नी, सास नानीबाई और देवर का लड़का विष्णु खेत पर सोते थे।

घटना की शाम करीब 6 बजे मृतक नागेश शराब पीकर घर लौटा और अफीम की फसल को लेकर पत्नी व देवर कमलेश से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर पत्नी अपने माता-पिता के घर चली गई। अगले दिन सुबह जब महिला खेत लौटती है, तो उसने अपने पति नागेश को खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया।

आरोपी ने भाभी पर भी हमला किया-
मृतक के शव के पास बैठकर रो रही पत्नी पर आरोपी देवर कमलेश ने पास पड़ी लकड़ी से हमला किया। उसने चिल्लाकर कहा, ष्तू मेरे भाई को खा गई।ष् इस हमले में महिला के हाथ, पैर और सीने पर गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंचे सरपंच रघुवीर शर्मा ने बीच-बचाव कर महिला की जान बचाई।

पुलिस कार्रवाई-
प्रारंभ में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। हालांकि, गहन अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि हत्या कमलेश ने की थी। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।
