नीमच। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए अनावेदक वाहन मालिक और चालक पर कुल 9 लाख से अधिक का अर्थदंड आरोपित किया है।
इस मामले में विक्रमसिंह पुत्र मोकमसिंह राजपूत, निवासी डोबड़ा, जिला झालावाड़ और वाहन चालक मुकेश पुत्र कैलाश गुर्जर, निवासी बिश्निया, जिला भीलवाड़ा पर कुल 9,01,250/- का जुर्माना आरोपित किया गया।
कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिरोपित जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से 15 दिनों के भीतर शासकीय कोष में जमा कराई जाए। यदि अनावेदक निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी और भू-राजस्व के समान राशि की वसूली की जाएगी।