झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ बसंती भूरिया के निर्देशन में आज 21 मार्च 2026 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ 'ब' मे ग्राम धामनी नाना में मुखबिर द्वारा बताये स्थान तालाब के पास रखी मक्के की कड़ब की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउंट 6000 बियर मदिरा 52 पेटी (कुल- 624 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर प्रकरण विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,43,520/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई व आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा, अकलेश सोलंकी, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ प्रकाश भाबर, कांतु डामोर, कुसुम डामोर, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, कुंवरसिंह डावर, पवन गाडरिया, विजय चौहान, पंकज डोडियार, पुष्पा बारिया, विद्या डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा, जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।