नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत एक आरोपी को थाना हाजिरी के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार डेन उर्फ इस्तियाक पिता मकबूल हुसैन, निवासी खारीकुआं, मूलचंद मार्ग, थाना नीमच केंट को सदाचार बनाए रखने के लिए 6 माह की अवधि तक प्रत्येक सप्ताह एक दिन पुलिस थाना नीमच केंट में हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना नीमच केंट में विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।