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March 26, 2026, 1:41 pm
KHABAR : संपत्ति कर में छूट का मौका, लोक अदालत में अधिभार माफी की अंतिम तारीख में बदलाव, अब मार्च के इस दिन तक जमा करा सकते हैं बकाया, पढ़े खबर 

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नीमच। नगर पालिका परिषद नीमच की मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि लोक अदालत के तहत संपत्ति कर एवं जलकर पर मिलने वाली अधिभार छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि जिन बकायादारों ने अभी तक संपत्ति कर एवं जलकर की बकाया राशि जमा नहीं कराई है, वे 31 मार्च 2026 तक नगर पालिका कार्यालय में पहुंचकर शासन द्वारा निर्धारित अधिभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद बकायादारों को अधिभार सहित पूर्ण राशि जमा करानी होगी, इसलिए सभी करदाताओं से समय सीमा के भीतर बकाया जमा कराने की अपील की गई है।

नगर पालिका द्वारा नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे लोक अदालत के माध्यम से मिल रही छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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