नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने अवैध खनिज परिवहन के दो प्रकरणों में कुल 59,375 रुपये का जुर्माना आरोपित किया है। यह कार्रवाई म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत की गई।
पहले प्रकरण में वाहन मालिक महेश पिता किशनलाल अहीर, निवासी ग्वालटोली (नीमच) द्वारा रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 5,625 रुपये अर्थदंड (खनिज रॉयल्टी का 15 गुना) एवं 25,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 30,625 रुपये की शास्ति लगाई गई।
दूसरे प्रकरण में वाहन मालिक गोपाल पिता प्रभुलाल प्रजापत, निवासी सीतामऊ (मंदसौर) पर 3,750 रुपये अर्थदंड एवं 25,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
दोनों मामलों में खनिज विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई।