देवास। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र देवास ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत जिले के शिक्षित युवा ऑनलाइन आवेदन कर स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। आवेदन शासन के पोर्टल samast.mponline.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।
18 से 45 वर्ष के युवा कर सकते हैं आवेदन-
योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, 8वीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), समग्र आईडी, पैन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, आयकरदाता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल हैं।
योजना की पात्रता एवं शर्तें-
आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन की तिथि पर आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आर्थिक सहायता एवं लाभ-
योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण पर परियोजना प्रारंभ होने के उपरांत 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही CGTMSE शुल्क भी अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। विनिर्माण क्षेत्र में 50 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय क्षेत्र में 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
संपर्क जानकारी-
अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, वृद्धाश्रम के पास, राजोदा रोड, देवास में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।