चित्तौड़गढ़। सोशल मीडिया पर बर्थडे पार्टी के दौरान अवैध दुनाली बंदूक से हवाई फायरिंग कर वीडियो एवं फोटो अपलोड कर आमजन में भय का माहौल पैदा करने के मामले में जिला विशेष टीम (डीएसटी) एवं थाना सदर निंबाहेड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध दुनाली बंदूक जब्त की है।
जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि डीएसटी प्रभारी एएसआई सूरज कुमार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अभिषेक नायक एवं दशरथ नायक, निवासी कचरियाखेड़ी (थाना सदर निंबाहेड़ा), ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बर्थडे पार्टी के दौरान बंदूक से फायरिंग करने का वीडियो एवं फोटो पोस्ट किया है। सूचना के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग एवं जांच की गई।
जांच में सामने आया कि अभिषेक नायक के जन्मदिन समारोह के दौरान केक काटते समय पीछे खड़ा राहुल बंजारा अवैध दुनाली बंदूक से हवा में फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वहीं, दशरथ नायक भी बंदूक से हवाई फायरिंग करते हुए नजर आया। इसके अलावा, दशरथ नायक ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक फोटो भी पोस्ट की थी, जिसमें वह कंधे पर बंदूक रखकर अभिषेक नायक को केक खिलाता दिखाई दे रहा है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों का यह कृत्य न केवल उनकी स्वयं की जान, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा था। साथ ही इससे आमजन में भय एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न होना पाया गया। मामले में थाना सदर निंबाहेड़ा में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई।
पुलिस ने राहुल बंजारा एवं दशरथ नायक को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार किया है, जबकि अभिषेक नायक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध दुनाली बंदूक भी जब्त की गई है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।
गिरफ्तार आरोपी-
दशरथ पिता भगवतीलाल नायक, निवासी कचरियाखेड़ी, थाना सदर निंबाहेड़ा।
राहुल बंजारा, निवासी धीनवा, थाना सदर निंबाहेड़ा।
अभिषेक पिता रामलाल नायक, निवासी धीनवा, थाना सदर निंबाहेड़ा (शांति भंग में गिरफ्तार)।
सराहनीय भूमिका-
इस कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी एएसआई सूरज कुमार एवं उनकी टीम के साथ थाना सदर निंबाहेड़ा के एएसआई भूपेन्द्र सिंह तथा पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, हवाई फायरिंग अथवा इस प्रकार की भ्रामक एवं भय उत्पन्न करने वाली सामग्री का प्रसारण कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।