चित्तौड़गढ़। नगर निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले की सात नगरीय निकायों में वार्डों का आरक्षण सोमवार को लॉटरी के माध्यम से निर्धारित किया गया। यह प्रक्रिया निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर की गई।
जिला कलक्टर कार्यालय स्थित डीआरडीए सभागार में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत लॉटरी निकाली गई। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया। साथ ही प्रत्येक वर्ग में निर्धारित संख्या के अनुसार महिला वार्डों का भी आरक्षण किया गया।
लॉटरी प्रक्रिया के तहत नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के 60, निम्बाहेड़ा के 45, नगरपालिका कपासन के 25, बेगूं के 35, बड़ीसादड़ी के 25, रावतभाटा के 40 तथा आकोला के 20 वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।