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November 9, 2022, 4:24 pm
KHABAR : परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए शुरू की अभिनव पहल, अब एकमुश्त राशि जमा कर उठा सकते हैं लाभ, पढ़े खबर 

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भोपाल। परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए एक अभिनव पहल शुरू की गई है। वाहन स्वामियों के वाहनों पर बकाया मोटरयान कर के भुगतान के लिए परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना प्रारंभ की गई है।

योजना के लाभ के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस मेन्यू में वन टाइम सेटलमेंट एंड ऐरे स्कीम पर क्लिक करें। यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावशील है। सभी वाहन स्वामी शीघ्र अतिशीघ्र लाभ उठाये। एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को 5 वर्ष तक पुराने पंजीकृत वाहन के शोध्य मोटरयान कर की राशि पर 10 प्रतिशत एवं 30 सितंबर 2022 को 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन की कर राशि पर 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार 30 सितंबर 2022 को 10 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 30 प्रतिशत की छूट तथा 30 सितंबर को 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन, जिनके वाहन स्वामी अपने वाहन का स्वेच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं, उनको 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

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