शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी राजाराम पिता रतनलाल बागरी आयु 23 वर्ष निवासी दौलतपुर थाना कानड़ जिला आगर मालवा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीड़िता के पिता ने दिनांक 01 फरवरी 2021 को थाना कोतवाली शाजापुर में सूचना दी कि, उनकी अवयस्क लडकी को आरोपी राजाराम बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा बालिका को दस्तयाब किया गया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी राजाराम ने उसके साथ गलत काम किया था।
अनुसंधान पश्चा्त पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी राजाराम को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।