BREAKING NEWS
BIG NEWS : लोकसभा चुनाव से पहले नीमच के जिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश ने.. <<     KHABAR : राणापुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : व्यय लेखा एवं शेडो रजिस्टर का प्रथम.. <<     BIG NEWS : नीमच-मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वछता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य.. <<     BIG NEWS : रामपुरा का आवारा सात मोहल्ला और जिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नीमच.. <<     KHABAR : आन-बान और शान से, सरकार बने मतदान से, स्वीप.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     VIDEO NEWS: खरगोन के सेगांव में दशोरा नागर मंडल इकाई.. <<     NMH MANDI: एक क्लिक में देखें कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : पिपलियामंडी-मनासा रोड और राजस्थान.. <<     KHABAR : पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ दिखे तो एक्शन लें.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : मुरैना में लोकसभा चुनाव से पहले इस.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 27, 2022, 6:00 pm
BIG NEWS : घर से बहला फुसला कर ले जाकर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला, पढ़े दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर    

Share On:-

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी राजाराम पिता रतनलाल बागरी आयु 23 वर्ष निवासी दौलतपुर थाना कानड़ जिला आगर मालवा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीड़िता के पिता ने दिनांक 01 फरवरी 2021 को थाना कोतवाली शाजापुर में सूचना दी कि, उनकी अवयस्क लडकी को आरोपी राजाराम बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा बालिका को दस्तयाब किया गया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी राजाराम ने उसके साथ गलत काम किया था।

अनुसंधान पश्चा्त पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी राजाराम को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।
 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE