झालावाड़। जिले में चुनाव आयोग का आदेश जारी हुआ कि अब पत्रकार को भी चुनाव आयोग की जरूरी सेवा की सूची में जगह मिल चुकी है। इस दौरान पत्रकार मतदान की खबर जुटाने में जुट चुके हैं और अब पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत दे सकेंगे। चुनाव के लिए अधिकृत पत्रकार को फॉर्म 12डी भी भरना अनिवार्य है। पत्रकार फॉर्म संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से या फिर डाउनलोड करके भी हासिल कर सकते हैं।