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January 29, 2025, 2:34 pm
BIG NEWS : मंत्री कर सकेंगे तबादले, आदेश जारी, थोक तबादले नहीं; अपवाद स्वरूप ट्रांसफर मंत्री की सहमति के बाद होंगे, पढे़ खबर 

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भोपाल। मध्य प्रदेश में अब तबादले हो सकेंगे। राज्य सरकार ने संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। ट्रांसफर की मंजूरी को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। हालांकि यह तबादले विभागीय मंत्री की अनुमति से ही हो सकेंगे। बता दें कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। बता दें कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी थी। 

 

संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी में गंभीर बीमारी यथा कैंसर, लकवा, हार्ट के मरीज को तबादले में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में, जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जा रहे स्थान पर  

 

प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे। जिन कर्मचारियों के खिलाफ जांच चल रही है, उनका तबादला नहीं होगा। जांच प्रभावित होने की आशंका को लेकर नियम में बदलाव किया गया है। गंभीर बीमारी से जुड़े हुए मामलों में भी ट्रांसफर हो सकेंगे। 

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