शाजापुर। थाना अकोदिया के अपराध क्रमांक 23/2018 धारा 429 भादवि, 4,5,6,9 गौवंश अधिनियम मे आरोपी सद्दाम पिता बाबू खां मंसूरी निवासी मेला ग्राऊण्ड पचोर हाल छापीहेडा जिला राजगढ का घटना दिनांक से ही फरार होकर विगत सात साल से फरार चल रहा था जिसका माननीय न्यायालय शुजालपुर के प्रकरण क्रमांक 1909/18 मे स्थाई वारंट जारी किया गया था।
पुलिस अधीक्षक महोदय यशपाल सिहं राजपूत के द्वारा फरार वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया जाकर वारंटियों की गिरफ्तारी पर ईनाम की उद्दोषणा की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय यशपाल सिहं राजपूत, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय टी.एस. बघेल, श्रीमान एसडीओपी महोदय शुजालपुर निमेष देशमुख के निर्देशन मे थाना प्रभारी अरविन्द सिहं तोमर द्वारा वारंटी सद्दाम के संबंध मे जानकारी निकालने पर वारंटी के अलग-अलग पते प्राप्त हुये एंव जानकारी मिली की वारंटी सद्दाम उसके पते बदलता रहता है थाना प्रभारी अरविन्द सिहं तोमर के द्वारा एक टीम गठीत कर टीम को वारंटी की तलाश मे लगाया गया टीम के द्वारा वारंटी के अलग-अलग कई पतों पर जाकर लगातार अथक प्रयास किये एंव तकनीकी सहायता से दिनांक 17.02.25 को वारंटी सद्दाम को भैंसवा माता मेला जिला राजगढ से गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की है।
उक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी उनि अरविन्द सिहं तोमर, सउनि खुशाल सिहं मुनिया, आरक्षक अंकित एंव सायबर सेल शाजापुर की महत्वपूर्ण भुमिका रही।