मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अदिती गर्ग ने जिले में पशुओं के लिए चारा एवं भूसे की संभावित कमी को देखते हुए इसके निर्यात पर 31 मई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, जिले से चारा/भूसा के निर्यात तथा अन्य कारणों से पशुओं के लिए चारा की कमी होने की आशंका के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जिले में उत्पादित चारा एवं भूसे का पर्याप्त मात्रा में भंडारण एवं आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया है।
मध्यप्रदेश पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी प्रकार के चारा, भूसा, घास, ज्वार आदि पशु आहार का उपयोग ईंट भट्टों या फैक्ट्रियों में जलाने तथा जिले की सीमा से बाहर निर्यात करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
आदेशानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी, व्यक्ति या संस्था बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी माध्यम- वाहन, ट्रक, बैलगाड़ी, नाव या रेलवे के जरिए चारा/भूसा जिले से बाहर नहीं भेज सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।