नीमच। जिला श्रम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था तथा सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण कार्य की सूचना श्रम विभाग को देना अनिवार्य है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई नियोजक धारा 46 के तहत भवन या अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ होने की सूचना विभाग को नहीं देता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। नियम उल्लंघन पर तीन माह तक का कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। यह जानकारी श्रम निरीक्षक सज्जन सिंह चौहान द्वारा दी गई।