BREAKING NEWS
KHABAR : अंबेडकर मार्ग पर नपा ने हटाया दुकानों के.. <<     ‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान में गरोठ.. <<     VIDEO NEWS:जंतर-मंतर का आंदोलन समाप्त,मांगों पर बनी.. <<     KHABAR : नीमच में पर्यटन विकास को नई गति देने की.. <<     BIG BREAKING : कॉकरोच जनता पार्टी बोली- आंदोलन खत्म,.. <<     BIG NEWS : गरोठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 173 ग्राम एमडी.. <<     KHABAR : फर्जी मेडिकल दस्तावेज बनाकर अंतरिम जमानत.. <<     पिपलियामंडी में सिस्टम फेल, जनता पास,खूनी.. <<     NEWS : एसपी धर्मेंद्र सिंह की पहल, जिलेभर के.. <<     NEWS : चार साल से फरार एनडीपीएस का वांछित आरोपी.. <<     "नशे के खिलाफ रतलाम पुलिस का महाअभियान, जावरा.. <<     BIG NEWS : मैदान में गूंजेगा नशामुक्ति का संदेश,.. <<     KHABAR : गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के.. <<     जर्जर सिद्धेश्वर रोड को लेकर सड़क पर उतरे.. <<     पिपलियामंडी के डेफोडिल्स स्मार्ट स्कूल में.. <<     KHABAR : गरोठ के पावटी में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का.. <<     शाजापुर में NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन,.. <<     KHABAR : ड्रिप लगी, फिर भी दवा लेने पहुंचे मरीज,.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 26, 2026, 3:53 pm
KHABAR : निर्माणकर्ताओं के लिए जरूरी खबर, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई, अब निर्माण शुरू करने से पहले करना होगा ये काम, उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। जिला श्रम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था तथा सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण कार्य की सूचना श्रम विभाग को देना अनिवार्य है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई नियोजक धारा 46 के तहत भवन या अन्य निर्माण कार्य प्रारंभ होने की सूचना विभाग को नहीं देता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। नियम उल्लंघन पर तीन माह तक का कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। यह जानकारी श्रम निरीक्षक सज्जन सिंह चौहान द्वारा दी गई।
 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE