चित्तौड़गढ़। व्यापार संगठन द्वारा खाद्य लाइसेंस नवीनीकरण और नया बनाने के लिए शिविर लगाया आयोजित किया गया। किराना व्यापार संगठन के अध्यक्ष ओमप्रकाश लड्डा ने बताया न्यू क्लाॅथ मार्केट के केशव माधव सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य निरीक्षक घनश्याम शर्मा एवं सहायक राजेश मेवाड़ा व महेंद्र सिंह का किराना व्यापार मंडल के पदाधिकारीयो ने पगड़ी और उपरना ओड़ाकर स्वागत किया।
निरीक्षक घनश्याम शर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने के लिए खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जरूरी है, लाइसेंस नहीं होने की अवस्था में 6 माह के सजा और 50000 जुर्माने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। खाद्य विक्रेता को खाद्य पदार्थ लाइसेंस जिनकी वार्षिक सेल 12 लाख से ऊपर है उनके 2000 वार्षिक शुल्क का लाइसेंस और जिनकी 12 लाख से सेल कम है उनके सामान्य लाइसेंस 100 प्रति वर्ष का लेना आवश्यक है। अधिकतम 5 वर्ष के लिए लाइसेंस एक बार में किया जा सकता है।
व्यापार संगठन के महासचिव राजकुमार बज ने बताया शिविर में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। शिविर के माध्यम से सभी व्यापारियों को यह जानकारी दी है कि खाद्य सामग्री का विक्रय स्वच्छता से शुद्धता से करें और बिना मिलावटी समान बेचे जिससे जनता में किराना व्यापारियों की साख बढे। कार्यक्रम में संरक्षक नेमीचंद अग्रवाल गोवर्धन लाल न्याति अनिल मुंदडा बसंत गोयल विनोद गदिया जगदीश नामधराणी चंद्रेश नंदावत अनिल पटवा सुशील न्याति महावीर सेठिया विजय मालू बसंती लाल आगाल सत्यनारायण आगाल राजकुमार लोढ़ा मुकेश काबरा आदि व्यापारी उपस्थित थे।