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August 1, 2024, 4:13 pm
BIG NEWS : एमपी के इंदौर में हुआ कुछ ऐसा, टीवी-मोबाइल चलाने से रोका तो कर दी माता-पिता पर एफआईआर, इंदौर पुलिस ने लगाई ऐसी धारा जिसमें हैं 7 साल की सजा का प्रावधान, जानें क्या है पूरा मामला, पढ़े खबर

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इंदौर। माता-पिता ने बच्चों को टीवी देखने और मोबाइल चलाने से रोका तो 21 साल की बेटी और 8 साल बेटा थाने पहुंच गए। दोनों ने पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने भी ऐसी धाराएं लगाईं, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। पेरेंट्स के खिलाफ चालान भी पेश कर दिया।

मामला चंदन नगर थाने का है। माता-पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू किए गए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी के मुताबिक, हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में उल्लेख किया गया कि 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे और पुलिस अफसरों को माता-पिता के द्वारा मोबाइल देखने, टीवी चलाने पर रोज-रोज डांटने की बात बताई। पुलिस ने परिजन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।

बच्चों ने बताया कि माता-पिता कई बार उनसे मारपीट भी करते थे। एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही दोनों बच्चे बुआ के साथ रह रहे हैं। पिता का भी अपनी बहन के साथ विवाद रहा है। माता-पिता ने एफआईआर दर्ज होने के पहले कोर्ट में बार-बार कहा कि बच्चों की मोबाइल, टीवी की लत से हर घर परेशान है। बच्चों को डांटना बहुत ही सामान्य बात है।

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