नीमच। नगर पालिका परिषद में बंगला क्षेत्र का संपत्ति कर जमा नहीं किया जा रहा है। जिससे बंगला क्षेत्र के निवासी परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में पहुंचा।
तस्नीम ने शिकायत की है कि बंगला नंबर 46 में उसके पति जुल्फिकार पिता अब्दुल्ला जाति बोहरा का एक मंजिला मकान है। जो कि उसने 17 दिसंबर 2003 को खरीदा था। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बंगला बगीचे क्षेत्र में व्यवस्थापन करने का निर्देश दिया गया और इसी कारण से मेरे पति उक्त मकान का व्यवस्थापन करने हेतु व्यवस्थापन प्रकोष्ठ कलेक्टर कार्यालय नीमच गए। वहां बताया गया कि उक्त मकान की संपत्ति कर की रसीद व्यवस्थापन आवेदन के साथ में लगानी होगी।
तस्नीम ने आवेदन में कहा है कि जब मैं संपत्ति कर जमा करवाने गई तो वहां पर आवेदन मांगा गया। आवेदन देने के पश्चात तस्नीम कई बार नगर पालिका कार्यालय नीमच में जा चुकी है। लेकिन संपत्ति कर जमा नहीं हो पाया है। संबंधित कर्मचारी शेरू का कहना है कि सीएमओ के आदेश के बिना संपत्ति कर जमा नहीं हो सकता।
तस्नीम ने बताया कि संपत्ति कर जमा ना होने के कारण हम पर संपत्ति कर का जुर्माना और व्यवस्थापन का जुर्माना जबरन लग जाएगा। तस्नीम और जुल्फिकार ने तुरंत संपत्ति कर जमा करने का आदेश दिए जाने की मांग की है।