चित्तौड़गढ़। अवैध मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा द्वारा अपराधी मोहम्मद उस्मान खान द्वारा अवैध मादक पदार्थ का व्यापार कर खरीदी गई अवैध संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा राम सुमेर पु. नि. द्वारा की गई। फ्रिज की गई संपत्ति के समस्त दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं। अपराधी की फ्रिज की गई संपत्ति की कीमत करीब 54 लाख रुपए है।
जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज उदयपुर गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन त्रिनेत्र" के तहत अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(2) के तहत् फ्रिज करने की कार्यवाही थानाधिकारी राम सुमेर पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये।
अभियुक्त मोहम्मद उस्मान (वैध) पिता मोहम्मद अतीक खान (वैध) निवासी डाक बंगला रोड, शास्त्री कॉलोनी निंबाहेड़ा जिला चित्तौडगढ के खिलाफ एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा राम सुमेर मीणा ने अभियुक्त उस्मान के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित सम्पतियों को चिन्हित किया तो आरोपी की एक ट्रक तथा दो बस एवं राजस्व भूमि की वेल्युवेशन करीब 54 लाख रूपये होना पायी गई।
क्या है 68F एनडीपीएस एक्ट ?
ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो या उस संपत्ति के छुपाए जाने स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है, उस संपत्ति को इस धारा के अंतर्गत जप्त किया जाता है। किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस द्वारा जप्त किए जाने की कार्रवाई की जाती है।
इनके ऑर्डर पर की गई संपत्ति फ्रिज-
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के अनुमोदन पर एन.डी.पी.एस एक्ट में अपराधी निंबाहेड़ा के मोहम्मद उस्मान की सम्पति फ्रीज कराने की कार्यवाही के संदर्भ मे एएसपी सरिता सिंह व डीएसपी निम्बाहेड़ा बद्रीलाल के निर्देशन में राम सुमेर पु. नि. द्वारा धारा 68 (F) एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत Competent Authority & Administrator SAFEM (FOP) A & NDPS Act. New Dehli के समक्ष इस्तगासा पेश किया। उक्त विभाग द्वारा अपराधी उस्मान की सम्पति को फ्रिज करने के आदेश दिये गए। आदेश की पालना मे एसएचओ राम सुमेर द्वारा अपराधी की 1 ट्रक, 2 बस , तथा राजस्व भूमि को फ्रीज किया गया।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई
अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(2) के तहत् फ्रीज करने की कार्यवाही थानाधिकारी राम सुमेर पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा सुनवाई की गई। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा़ द्वारा पेश किये गये फ्रीजिग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया। भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त उस्मान ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से 1 ट्रक, 2 बस , तथा राजस्व भूमि की वेल्युवेशन करीब 54 लाख रूपये होना पायी गई। उक्त सम्पति को फ्रीज किया गया।
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा आगे भी अवैध मादक पदार्थ के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
जिला पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि किसी भी प्रकार की मादक पदार्थ तस्करी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना कंट्रोल रूम या नारको टिप हेल्पलाइन नंबर 94604-25643 पर सूचित करें।