मंदसौर। पुलिस थाना शहर कोतवाली द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चावल का अवैध व्यापार कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से काला बाजारी करने वाले विरेन्द्र सबनानी पिता तोलाराम सबनानी निवासी पारख कालोनी मंदसौर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय होने से थाना शहर कोतवाली मंदसौर पर अपराध क्रमांक 131/2023 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 03 मार्च 2023 को थाना शहर कोतवाली मंदसौर की टीम तथा खाद्य विभाग मंदसौर के अधिकारी की संयुक्त कार्यवाई में थाना शहर कोतवाली मंदसौर के सामने से विरेन्द्र सबनानी पिता तोलाराम सबनानी निवासी पारख कालोनी मंदसौर के कब्जे से वाहन क्रमांक एमपी 13 जीबी 4837 में 11 नग प्लास्टिक के कट्टो में कुल 4 क्विंटल 80 किलोग्राम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चावल का व्यापार किये जाने पर कनिष्ठ आपुर्ती अधिकारी नारायणसिंह चन्द्रावत के आवेदन पत्र से थाना शहर कोतवाली में अपराध क्रमांक 131/2023 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पंजीबद्द किया गया।
अपराध की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों से यह सुसंगत तथ्य प्राप्त हुए कि अपराध में अनावेदक विरेन्द्र सबनानी पिता तोलाराम सबनानी के द्वारा गरीब लोगो को शासकीय उचित मुल्य की दुकान से उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के (पीडीएस) के चावल को अवैध रुप से संग्रहण कर अवैध लाभ अर्जित कर चोर बाजारी/कालाबाजारी कर रहा था। अनावेदक विरनेद्र सबनानी द्वारा मप्र शासन द्वारा चलाए जा रही योजना में वितरित किए गए चावल को अवैध रुप से खरीददारी करने पर नियंत्रण नही लग सका तथा अनावेदक चोरी छुपे शासकीय उचित मुल्य की दुकान से उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को शासन की योजना के उचित हकदार से सस्ते मुल्य पर प्राप्त कर अवैध रुप से संग्रहण/ भंडाकरण कर अवैध लाभ अर्जित कर चौर बाजारी/कालाबाजारी कर अन्य व्यापारी को महगें दामो पर बेचने जाने पर पकड़ा गया है।
उपरोक्त कार्यवाई में निरीक्षक अमित सोनी, काप्रआर 121 अर्जुनसिंह राठौर, आर 173 हरिश यादव, आर 19 जितेन्द्र टांक, आर 236 भानुप्रतापसिंह का सराहनीय योगदान रहा। जिनको पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रथक से पुरस्कृत किया जाएगा।