शाजापुर। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जौन उज्जैन संतोष कुमार सिंह एवं उप पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाह द्वारा अवैध शराब बिक्री निर्माण एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर तेरसिंह बघेल व अनुविभाग अधिकारी पुलिस अनुभाग शाजापुर गोपाल सिंह चौहान द्वारा निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में थाना सुनेरा पर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब परिवहन करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 02 नवंबर 2023 को थाना सुनेरा पर मुखिबर से सूचना प्राप्त हुई कि पंजाब से गुजरात के लिए अशोक लीलैंड कंपनी का 06 चक्का ट्रक एबी रोड़ से होते हुए आ रहा है जिसमें उपर केरेट जमी हुई है व उसके अंदर केरेट के नीचे अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम का गठन कर एबी रोड़ हाईवे पर अभयपुर पुलिया के पास नाका बंदी की गई मुखबिर के द्वारा बताए हुलिया के ट्रक के आने पर उसे रोका गया तो ड्रायवर पुलिस को देखकर ट्रक से उतरकर भागने लगा। जिसे पुलिस फोर्स ने पीछा कर पकड़ा व पंचानों के समक्ष ट्रक के अंदर रखी केरेट को हटाकर देखा तो उसके अंदर विदेशी अंग्रेजी शराब की अलग अलग कंपनियों की शराब की पेटिया रखी हुई थी। जिनकी गिनती करते एमडी विस्की की बोतल की 106 पेटी व एमडी विस्की क्वार्टर की 143 पेटी एवं रॉयल चेलेंजर्स की बोतल की 55 पेटी व रॉयल चेलेंजर्स के क्वार्टर की 25 पेटी तथा ऑल सीजन कंपनी की बोतल की 45 पेटी व ऑल सीजन कंपनी के क्वार्टर की 28 पेटी कुल 402 पेटी कुल बल्क लीटर 3547.44 लीटर कीमती करीब 46 लाख 72 हजार 488 रू की होना पाई गई। ड्रायवर से उक्त शराब के परिवहन करने व रखने के संबंध में वैध कागजात परमिट व लायसेंस का पूछने पर कोई संतुष्टीजनक उत्तर नही दिया गया। ड्रायवर का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बलवंताराम पिता आदुराम डारा जाति डारा वैष्णव उम्र 40 साल नि ग्राम गुड़ाहेमा सांसोर जिला जालोर राजस्थान होना बताया जो कि उक्त शराब अवैध पाई जाने से समक्ष पंचान के कुल 402 पेटी विदेशी अंग्रेजी शराब की कीमती करीब 46 लाख 72 हजार 488 रू मय ट्रक क्र यूपी 78 डीएन 4225 कीमती करीब 25 लाख रू कुल मश्रुका 71 लाख 72 हजार 488 रू विधिवत जप्त अपराध अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ट अधिकारियों व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग शाजापुर के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी निरी गोपाल निंगवाल के नेतृत्व में उ नि अरविन्द तोमर, सउनि दिलीप भिलाला, प्रआर 558 धर्मेन्द्र गुर्जर, प्रआर 253 बैजनाथ सिंह, आर 256 कपिल यादव, आर चालक 758 शेलेन्द्र तोमर, आर 349 अरुण यादव, आर 182 पंकज यादव व सायबर सेल शाजापुर टीम का विशेष योगदान रहा।