मनासा। मध्यप्रदेश में शासन प्रशासन द्वारा यातायात नियमों में सख्ती बरतते हुए नियमो को ठोस कर दिया। जिसके तहत किसी चालक और परिचालक द्वारा बस दुर्घटना होने पर चालक और परिचालक को 10 साल की सजा एवं 5 लाख जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है। रोड दुर्घटना के दौरान घायल को रोड पर ही छोड़कर फरार हो जाने को लेकर सरकार की ओर से चालक पर 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है।
मनासा बस यूनियन अध्यक्ष विजय नाना उदासी ने बताया कि यदि जिस चालक से रोड दुर्घटना हुई है वह मौके पर रुक भी जाता है तो गुस्साई पब्लिक उसकी धुनाई कर देती है। इसलिए चालक को मजबूरी में घटनास्थल को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार से सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने पर चालक के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान करना न्यायसंगत नहीं है। चालकों और परिचालकों ने सरकार से मांग करते हुए इस प्रकार के कानून वापस लेने की मांग की हैं और सभी चालक परिचालक कल दिनांक 31 दिसंबर को काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएंगे।