नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र. राज्य व सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी अरूण पिता चंद्रशेखर निवासी मनासा थाना मनासा को 3 माह एवं आरोपी सादिक उर्फ सद्दू पिता कल्लू खां कुरैशी निवासी अंबेडकर कॉलोनी नीमच थाना नीमच केंट को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त दोनों आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।