नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क,ख) के तहत आरोपी समीर पिता सिद्धीक कुरैशी निवासी एकता कॉलोनी, पुलिस थाना बघाना को तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए पुलिस थाना बघाना में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।