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April 16, 2024, 7:21 pm
BIG NEWS : जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन का बड़ा फरमान, अब आरोपी समीर को तीन माह तक करना होगा ये काम, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क,ख) के तहत आरोपी समीर पिता सिद्धीक कुरैशी निवासी एकता कॉलोनी, पुलिस थाना बघाना को तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए पुलिस थाना बघाना में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है। 

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