BREAKING NEWS
GOOD NEWS : जिला कलेक्टर दिनेश जैन के प्रयासों से.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : नीमच-मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा.. <<     REPORT : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिला दंडाधिकारी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : चौथे चरण के मतदान से पहले नीमच जिले के.. <<     KHABAR : कांग्रेस प्रत्याशी गुर्जर के समर्थन में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : शाजापुर के हाट मैदान आयोजित हुआ सर्व.. <<     MANDI BHAV: एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मंदसौर के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : टाउन हॉल नीमच में आशा, आंगनवाडी.. <<     NEWS : मजदूर दिवस पर श्रमिकों को संवेतनिक अवकाश.. <<     KHABAR : ग्राम समेल में चल रही भागवत कथा के पांचवें.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : नीमच जिले की भोली भाली जनता से तीन से चार.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य पहुंचे.. <<     BIG NEWS : पीठासीन अधिकारी शंकरगिर रजनाती और.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 17, 2024, 7:54 pm
KHABAR : जिला दंडाधिकारी द्वारा शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु पांच आदतन अपराधियों को 3 माह के लिए जिला बदर का दिया आदेश, पढे़ आरिफ मंसूरी की खबर

Share On:-

झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी विशाल पिता राजेश डामोर उम्र-31 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी मेघनगर थाना मेघनगर, परसु पिता जुवानसिंह मेडा उम्र-22 वर्ष निवासी ग्राम वागनेरा थाना कालीदेवी, शाहनवाज उर्फ सन्नाटा पिता मोईनुद़दीन शेख उम्र-20 वर्ष निवासी मारूती नगर, कान्हा उर्फ धर्मेंन्द्र पिता प्रहलाद चौहान उम्र-35 वर्ष निवासी अम्बिका कॉलोनी मालीपुरा रानापुर, अलकेश पिता मनसू भूरिया उम्र-21 वर्ष निवासी ग्राम नागनखेडी (वालजी फलिया) थाना मेघनगर जिला झाबुआ को जिला बदर किए जाने का आदेश दिया गया। जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) व (ख) के अतर्गत पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के प्रतिवेदन के पश्चात की गयी।


जिला दंडाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीबद्ध है और इनकी आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदेश दिया गया कि वह इस आदेश प्राप्त होने के  24 घण्टे के अन्दर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा व इस जिले के समीपवर्ती जिले धार, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन एवं बडवानी की राजस्व सीमाओं से 03 (तीन) माह की कालावधि के लिये बाहर चला जाए उक्त अवधि में इस न्यायालय की लिखित अवधि के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश न करें। यदि इनके विरूद्ध कोई प्रकरण झाबुआ जिले में स्थित किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व इन्हे संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा तथा इस न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE