BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच शहर का नया बाजार और तिसरी मंजिल पर.. <<     KHABAR : श्री राम भक्त हनुमान मंडल जावद ने किया.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु.. <<     KHABAR : डाक विभाग ने मतदाता जागरूकता अभियान के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : आगामी लोकसभा चुनाव और जिला मजिस्ट्रेट.. <<     KHABAR : शिक्षकों और विद्यार्थियों ने रैली निकाल.. <<     NEWS : संयम जीवन सरलता निष्कपटता का मार्ग है-.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जिला निर्वाचन अधिकरी दिलीप कुमार यादव की.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदाताओं को कर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल कर्मियों का.. <<     NEWS : पत्रकारों पर हमला करने वाले आरोपियों को.. <<     BIG NEWS : अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नीमच-मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा.. <<     BIG NEWS : डीएसटी की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 20, 2024, 5:38 pm
KHABAR : मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकार पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए अप्रैल माह की इस तक तारीख तक जमा करा सकते हैं फॉर्म 12डी, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने बताया कि, भारत निर्वाचन  आयोग द्वारा मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए 23 अप्रैल तक फॉर्म 12डी भरकर जमा करवाए। 23 अप्रैल के पश्चात फॉर्म 12डी जमा नहीं कर सकेंगे और पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं मिलेगी। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकारपत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलंग्न पत्रकार को अपना प्राधिकारपत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE