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April 22, 2024, 1:36 pm
KHABAR : मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में दो पालियों में हुआ मतदान दलों का प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनरों का मिला मार्गदर्शन, पढ़े खबर 

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मंदसौर। लोकसभा निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक तैयारियों जुटी हुई हैं। इस हेतु मतदान दलों में संलग्‍न अधिकारी एवं कर्मचारियों पीठासीन एवं अन्‍य सहायक मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के शासकीय महाविद्यालय कॉलेज एवं कुशाभाउ ठाकरे आटिडोरियम में दो पालियों में प्रशिक्षण जिले के मास्‍टर ट्रेनर के द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दल कर्मियों को बताया गया कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लें एवं प्रशिक्षण को समझे, जिससे की मतदान दिवस पर मतदान का कार्य कुशलतापूर्वक सम्‍पादित हो सके। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए मतदान दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के  आवश्यक सभी एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करें। मास्टर ट्रेनर द्वारा मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान के समय की जाने वाली प्रक्रिया, मतदान दलों को मतदान सामग्री प्राप्त करने, मतदान केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता की पहचान का सत्यापन, अमिट स्याही लगाने एवं मतदान की गोपनीयता की जानकारी इत्यादि महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों की प्रविष्टि, संबंधित लिफाफों, मतों की गिनती, मतदान समाप्ति के पश्चात ईव्हीएम एवं मतदाता रजिस्टर के मतों का मिलान, ईव्हीएम सीलिंग के बारे में विस्‍तार से अवगत कराया गया । उन्होंने मतदान दल कर्मियों को निर्देशिका पुस्तिका तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का भलींभाति सूक्ष्मता से अध्ययन कराया। प्रशिक्षण में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व व्हीव्हीपेट मशीन का हैंड आन प्रशिक्षण दिया गया एवं उनसे संबंधित प्रपत्रों की पूर्ति, मतपत्र लेखा तैयार करने, मतदान उपरांत निर्वाचन सामग्री जमा करने की प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। मास्‍टर टेनर्स द्वारा मॉकपोल ईवीएम, वीवीपेट के संचालन एवं रख रखाव के संबंध में विस्‍तार से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी मतदान दल कर्मियों ने लोकसभा निर्वाचन हेतु अपने मतदान के लिए अनिवार्य रूप से फार्म 12 (क) भरा एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए, जिससे की वे अपना मतदान डाक मतपत्र के माध्यम से कर सके।

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