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April 23, 2024, 3:47 pm
NEWS : बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह निषेध अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का किया आयोजन, पढे़ संजय खाबिया की खबर

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चित्तौड़गढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं  अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ओमी पूरोहित व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भानु कुमार के निर्देशानुसार बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह निषेध अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।


आगामी अक्षय तृतीया (10.05.2024) एवं पीपल पूर्णिमा (23.05.2024) व अन्य अवसरों पर बड़ी संख्या में बाल- विवाह होने की प्रबल संभावना रहती है। इस सबंध में माननीय रालसा के निर्देशानुसार बाल विवाहों की रोकथाम हेतु बमाह अप्रेल 2024 से मई 2024 तक तथा नवम्बर 2024 से फरवरी 2024 तक विशेष बाल विवाह निषेध अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक ग्राम, पचांयत समिति, ढाणी, मोहल्ला, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि सार्वजनिक स्थानों पर पेरालीगल वॉलेन्टीयर, पेनल अधिवक्तागणों द्वारा सामाजिक हितधारकों की सहायता से बाल विवाह निषेध अभियान के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में पेरालीगल वॉलेन्टीयर दिलखुश खटीक द्वारा चित्तौड़गढ स्थित अम्बेडकर छात्रावास, गोपाल नगर, ग्राम बस्सी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पारसोली व सन वैली विद्यालय पारसोली में जागरूकता शिविर का आयोजन कर बाल विवाह नही करने की प्रेरणा दीं। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न ताल्लुका क्षेत्रों में पेरालीगल वॉलेन्टीयर द्वारा बाल विवाह निषेध अभियान के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयेाजन किया जा रहा है। बाल विवाह के सबंध में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त बाल विवाह की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाईन नम्बर 8306002112 तथा लेंडलाईन नम्बर 01472294210 पर भी दी जा सकती है।

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