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April 24, 2024, 5:02 pm
BIG NEWS : मनासा एसडीएम ने सुवासरा बुर्जुग की स्व सहायता समूह से संचालित कंट्रोल दुकान का किया निलंबित, पढ़े दशरथ नागदा की खबर 

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कुकडेश्वर। सुवासरा बुजुर्ग में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित सहकारी उचित मूल्य की दुकान जो कि देवनारायण महिला स्व सहायता समुह कोड क्रमांक 440 310 2 के द्वारा संचालित की जा रही है। जिसकी शिकायत पर जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनोद नागौरे द्वारा की गई जिसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताए गया कि उचित मूल्य की दुकान पर भौतिक सत्य में पाए गए राशन सामग्री की मात्रा ऐई पी डी एस पोर्टल पी ओ एस मशीन अनुसार शेष स्टाक  की मात्रा से गेहूं चावल एवं शक्कर कम पाई गई विक्रेता दुकान संचालक द्वारा स्टाक मात्रा के द्वारा जाकर अनुचित लाभ अजीत किए जाने के उद्देश्य  पाया जाना व अनियमितता पायी जाने पर जिसका प्रतिवेदन अनु विभागीय अधिकारी मनासा को प्रेषित किया गया जिसके नोटिस जवाब में देव नारायण स्व सहायता समूह द्वारा संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं देने पर मध्य प्रदेश शासन वितरन प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 कर्णिका 11 (1)एवं 13 ,(2) तथा प्राधिकरण पत्र क्रमांक 3, 4 ,10 एवं 25 का स्पष्ट उलंघन  है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम  1955की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है अतः  में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व )उपखंड मनासा जिला नीमच। मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 पदसत्य शक्तियों का उपयोग करते हुए।अनावेदिका द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान कोड क्रमांक440 3102 जिसका संचालन श्री देवनारायण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। का संचालन नियमानुसार नहीं किये जाने से तथा गंभीर अनियमितता पाये जाने से उक्त दुकान को आगामी आदेश तक निलंबित की जाती है। शासकीय उचित मूल्य के हितग्राहियों को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा के अभी मत अनुसार वृहताकार सहकारी संस्था कुकडेश्वर  में सम्मिलित किया जाता है। वृहताकार सहकारी शाख संस्था  कुकडेश्वर को आदेशित किया जाता है‌ ग्राम पंचायत सुवासडा बुर्जुग के भवन में अतिरिक्त विक्रेता को अधिकृत कर दुकान का संचालन किया जाए अध्यक्ष सचिव सेल्समैन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान सुवासरा बुजुर्ग को अपनी पी ओ एस मशीन एवं उपलब्ध दुकान पर भंडारित राशन स्टाफ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा की उपस्थिति में दुकान संचालन हेतु चयनित वृहताकार शाख सहकारी संस्था कुकडेश्वर को तत्काल चार्ज हस्तांतरण करें। उक्त जानकारी मनासा एस डी एम पवन बारिया ने जारी कर बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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