नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने मप्र राज्य व सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत एक आरोपी को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आरोपी कुलतार सिंह पिता अनिल परिहार निवासी रामनगर मनासा थाना मनासा को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व, सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा।