नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क,ख) के तहत आरोपी महबूब पिता गफ्फार निवासी धोबी गली मनासा, पुलिस थाना मनासा एवं आरोपी फरहान पिता हुसैन खां निवासी स्कीम नम्बर 8 बघाना पुलिस थाना बघाना को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए पुलिस थाना मनासा एवं बघाना में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।