भोपाल। राज्य सरकार ने पांच लाख नेशनल पेंशन स्कीम धारक (एनपीएस) अफसरों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी कर दी है। इक्विटी सीमा 15% से बढ़ाकर 25% से 50% और फंड मैनेजर 3 से 12 कर दिए हैं। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि 33 साल की नौकरी के बाद पेंशन 40 हजार रुपए प्रति माह बनती है, तो अब यह 60 हजार रुपए हो जाएगी। एकमुश्त 1 करोड़ रुपए की जगह डेढ़ करोड़ रुपए मिलेंगे। फंड मैनेजर चुनने की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है, हालांकि यह व्यवस्था बाजार जोखिम के अनुसार होगी। इसमें मार्केट रिस्क और ब्याज दरें भी प्रभावी होंगी। यह व्यवस्था 2005 के बाद के सभी राज्य सेवा अधिकारी, कर्मचारी, तथा 2004 के बाद सेवा में आए अखिल भारतीय सेवा के अफसरों पर लागू होगी।
कर्मचारी के वेतन से 10% कटौती और सरकार का 14% अंश जुड़कर कुल 24% राशि पेंशन फंड रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) के जरिए तीन फंड मैनेजरों द्वारा निवेश की जाती थी। इससे रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सकेंगे।
कर्मचारी अब निम्नलिखित फंड मैनेजरों में से किसी को भी चुन सकते हैं । एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी फंड पेंशन, यूटीआई फंड पेंशन, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजर, आदित्य बिड़ला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट, टाटा पेंशन मैनेजमेंट, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट, डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर।
इस नई व्यवस्था के तहत, राज्य के लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और बेहतर लाभ मिल सकेंगे।