मंदसौर। रमेशचन्द्र पिता उदयराम पाटीदार उम्र 71 वर्ष निवासी साबाखेडा ने दिनांक 17 अगस्त 2024 को वायडी नगर थाने आकर सूचना दी कि लक्ष्मीनारायण मन्दिर साबाखेडा जिला मंदसौर में दिनांक 17 अगस्त 2024 की मध्यरात्रि में अज्ञात आरोपीगणों द्वारा मन्दिर से चांदी के मुकुट , 02 नग गले के चांदी के हार, छतर चांदी का कुल किमती 40000 रु लगभग का चुराकर ले गये। सूचना पर से थाना वायडी नगर पर अपराध क्रमांक 285/2024 धारा 331(डी), 305(डी) भारतीय न्याय संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया।
इसी तरह दिनांक 29 अगस्त 2024 को फरियादी देवीदास बैरागी पिता रोडीदास बैरागी उम्र 39 वर्ष निवासी सिंदपन जिला मन्दसौर ने थाने आकर सूचना दी कि चारभुजा नाथ मन्दिर गांव सिंदपन जिला मंदसौर में दिनांक 28 अगस्त 2024 की मध्यरात्रि में अज्ञात आरोपीगणों द्वारा मन्दिर से चांदी की बांसुरी, चांदी की माला, चांदी का मुकुट, चांदी की चेन, एवं चांदी का छतर कुल किमती 30000 रु लगभग का चुराकर ले गये। सूचना पर से थाना वायडी नगर मंदसौर पर अपराध क्रमांक 299/2024 धारा 331(डी), 305(डी) भारतीय न्याय संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया।
निरीक्षक संदीप सिंह मंगोलिया थाना प्रभारी थाना वायडी नगर के कुशल नेतृत्व में उनि विनय बुन्देला एवं उनि कपिल सोराष्ट्रीय को कार्यवाही हेतु निर्देशित कर टीम का गठन किया। तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबीर तन्त्रो की सहायता लेकर अज्ञात आरोपियो की हर संभव तलाश की गई तथा घटनास्थल के आसपास क्षेत्र के, टोल टैक्स के CCTV फुटेज खंगाले गये, मुखबिर को घटना के संबंध में सूचना जुटाने हेतु मामुर किया गया। एकत्रित साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार एवं प्रोडक्शन वारण्ट पर तीन संदिग्ध व्यक्तियो सुनिल पिता विनोद बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी दौरवाडा थाना नारायणगढ जिला मन्दसौर, भगत पिता प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश बागरी उम्र 21 वर्ष निवासी दौरवाडा थाना नारायणगढ जिला मन्दसौर, विक्रम पिता दलपत बागरी उम्र 26 वर्ष निवासी दौरवाडा थाना नारायणगढ जिला मन्दसौर को माननीय न्यायालय मन्दसौर से पीआर पर लाकर पुछताछ पर उक्त अपराध में लाया गया। पुछताछ करने पर उक्त चोरी घटित करना स्वीकार किया। जिनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मंदिरो मे घुसकर चोरी करना स्वीकार किया गया एवं आरोपीगणों की निशादेही से आरोपियो के कब्जे से साबाखेडा एवं सिन्दपन स्थित मन्दिर में हुई चोरी का मश्रुका जप्त किया गया।