मंदसौर। पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर अभिषेक आनन्द द्वारा जिले में बढते अपराधो एवं अपराध को अंजाम देने वाले आदतन अपराधियो के विरूद्ध समय-समय पर लगातार कठोरतम कार्यवाही की जाती रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनन्द के निर्देशन में आदतन अपराधी फारुख उर्फ नड्डा पिता एहमद मथारिया उम्र 44 वर्ष निवासी मुल्तानपुरा जिला मन्दसौर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1999 के तहत कार्यवाही की गई।
उक्त अनावेदक का मन्दसौर ही नही वरन मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के अन्य सरहदी जिलो में भी काफी भय एवं आतंक व्याप्त है। उक्त अनावेदक शातिर अपराधी होकर, अपने आतंक एवं भय से आम जन का रास्ता रोककर, अश्लील गाली गलौच कर मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक हमला, अवैध हथियार रखना, साथियो के साथ मिलकर बलवा करना, जुआं–सट्टा, शासकीय कार्य में बाधा, जिला बदर आदेश का भी उल्लंघन करना जैसे गंभीर अपराध के अतिरिक्त अन्य अवैध कार्यो में सक्रिय रूप से संलिप्त होकर पेशेवर अपराधी है। अनावेदक का वर्ष 2023-2024 में जिला बदर करने के बाद भी इसके अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगाया जा सका था जिस कारण अनावेदक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना अतिआवश्यक हो गया था।
अनावेदक के द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर अपने भय व आतंक से आपराधिक जगत में शौहरत हासिल किये हुए है। अनावेदक अपनी आरोपी जगत में प्रभुत्व बनाये रखने हेतु बैखोफ होकर गंभीर अपराध घटित करने में संकोचित नही होता है। अनावेदक का अपराध जगत में इतना प्रभुत्व बढ चुका है कि लोक व्यवस्था एवं आम लोगो का सामान्य जन जीवन अनावेदक के खौंफ एवं भय से अत्यधिक प्रभावित होकर डर एवं आतंक का माहौल पूर्णतः व्याप्त हो चुका था।
लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकुल कार्य करने एवं अनावेदक द्वारा निर्मित भय एवं आतंक के माहौल को समाप्त करना नित्ताँत आवश्यक होने से पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर अभिषेक आनन्द के प्रतिवेदन पर माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला मन्दसौर द्वारा अनावेदक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अधीन आदेश जारी किया गया जिसके परिपालन मे अनावेदक को जिला जेल मन्दसौर से केन्द्रीय जेल इन्दौर भेजा गया है।