मंदसौर। मप्र शासन द्वारा गोवंश तस्करी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त निर्देशों की अनुपालना के क्रम में अभिषेक आनंद पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा जिला मंदसौर में निवासरत गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों को सूचीबद्ध कर उनके अपराधिक मामलों को अद्यतन कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता से जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यवाही का जिला स्तरीय पर्यवेक्षण गौतम सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा किया जा रहा है।
गोवंश तस्करों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु नरेन्द्र सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ के मार्गदर्शन में विक्रमसिंह इवने थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा आदतन गोवंश तस्कर बाबु पिता हनीफ न्यारगर उम्र 32 वर्ष निवासी बोतलगंज के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (6) 1980 के तहत कार्यवाही कर प्रतिवेदन जिला पुलिस अधीक्षक मंदसौर के माध्यम से अदिती गर्ग जिला दण्डाधिकारी मंदसौर को प्रेषित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (6) 1980 के तहत निरोधात्मक आदेश पारित किया गया है। जिसे आज दिनांक को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रहीं है।
अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक मन्दसौर के मार्गदर्शन में जिले के सूचीबद्ध गोवंश तस्करी में संलिप्त अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड को पोर्टल के माध्यम से अद्यतन किया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत नरेन्द्र सोलंकी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ द्वारा बोतलगंज में निवासरत गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों के रिकॉर्ड को अद्यतन कर उनका डोजियर निर्मित किया है जिसमें बाबु पिता हनीफ न्यारगर निवासी बोतलगंज पर कुल 13 अपराध पंजीबद्ध है जिसमें से 10 अपराध गोवंश तस्करी से संबंधित है, जिसमें मंदसौर एवं मप्र के जिला रतलाम, नीमच एवं राजस्थान के थाना सारवाड जिला केकडी में गोवंश तस्करी के अपराध है।