शाजापुर। मुख्यालय से लगभग 02 किमी दूर बायपास से कृषि उपज मंडी जाने वाले कच्चे मार्ग पर नहर में एक युवक इमरान अहमद उर्फ खोपरापाक पिता जफर खां उम्र 30 निवासी पटेलवाडी महुपुरा शाजापुर का शव मिला था। जिस पर थाना कोतवाली शाजापुर की मर्ग जांच पर अपराध कमांक 437/24 धारा 103(1) भा न्या.स. का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित की गई एवं आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 / रु के ईनाम की घोषणा की गई। जिसपर गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों सोहेल पिता शकील खान व शाकिर पिता मुस्सु खान निवासी महुपुरा को दिनांक 09.10.2024 केा गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्य आरोपी और मृतक के भाई इरफान पिता जफर खां को कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी की मोबाईल लोकेषन के आधार पर व मुखबिर की सूचना से केातवाली पुलिस ने इंदौर से आरोपी को अभिरक्षा में लेकर शाजापुर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा समक्ष पंचान के जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया। उक्त तीनों आरोपीयों को जल्द ही माननीय न्यायालय मेें पेष किया जायेगा।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी निरी बृजेश मिश्रा के नेतृत्व में उनि. सुरेन्द्र मेहता, उनि राहुल पोरवाल, का.प्र.आर.49 कपिल नागर, आर.65 शैलेन्द्र शर्मा आर. 53 शैलेन्द्र सिहं गुर्जर एवं सायबर प्रभारी विकास तिवारी व स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।