मनासा। पुलिस द्वारा आरोपी सोहनलाल पिता रतनलाल रावत मीणा निवासी डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान को दिनांक 7/ 8 /2020को चार कुंतल सत्तर किलो डोडा चूरा परिवहन करने के संबंध में अपराध क्रमांक 299 / 2020धारा 8/15,29,25एनडीपीएस में पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण न 01/2021पर दर्ज किया।प्रकरण में विचारण के दौरान 15 गवाहों का परीक्षण अभियोजन द्वारा करवाया गया। साक्ष को आहूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका आरक्षक समरथ खराड़ी द्वारा प्रदान की। अभियोजन पक्षी की दलीलों को स्वीकार करते मानस विशेष अपर सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र मालवीय द्वारा अपने महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी सोहनलाल पिता रतनलाल मीणा निवासी डूंगला को दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के संस्रम कारावास व एक लाख रूपए है के अर्थ दंड से दंडित किया अभियोजन पक्ष की ओर से सफल पैरवी प्रेमसुख पाटीदार अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।