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January 31, 2025, 3:15 pm
BIG NEWS : मंदसौर जिले का सुवासरा थाना और हत्या के दो प्रकरणों के आरोपी, जब न्यायालय ने सुनाई इतनी बड़ी सजा तो उड़ गए होश, अब आजीवन रहेंगे सलाखों के पीछे, पढ़े खबर 

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सीतामऊ/मंदसौर। न्‍यायालय माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय (मुनेन्‍द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा आरोपी तुफान पिता बापूलाल बागरी उम्र 24 साल, निवासी- बागरी खेड़ा, थाना सुवासरा, जिला-मंदसौर को प्रेमिका की गला दबाकर हत्‍या करने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रू. अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।
न्‍यायालय माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय (मुनेन्‍द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा आरोपी दिनेश पिता हीरालाल मेहर निवासी टोंकडा थाना सुवासरा, जिला-मंदसौर को पत्नि की लोहे की सब्बल से गंभीर चोटे पहुचाकर हत्‍या करने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रू. अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

कार्य विवरण- 
पुलिस अधीक्षक मन्दसौर अभिषेक आनन्द (भा.पु.से.) के द्वारा गंभीर अपराधो के प्रकरण मे न्यायालय मे चालान प्रस्तुत कर कम समय मे शीघ्र प्रकरणो का निराकरण कराकर विवेचना अधिकारी एवं साक्षियो के कथन न्यायालय मे कराने के लिये निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ हेमलता कुरील एवं एसडीओपी सीतामउ दिनेश प्रजापति के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सुवासरा निरीक्षक कमलेश प्रजापति एवं उनकी टीम के व्दारा हत्या के प्रकरणांे में साक्षियों के कथन अल्प समय में कराये गए।  
घटना संक्षिप्‍त होटल मोती महल सुवासरा का सफाई कर्मी प्रेमचंद रोजाना की तरह सुबह 10 बजे होटल में साफ सफाई का काम कर रहा था तभी कमरा नंबर 108 से लड़ाई झगड़ा एवं चिल्ला चोट की आवाज आई एवं कुछ समय बाद कमरे में रूका एक व्यक्ति कमरे से निकलकर चला गया एवं जब वह कमरे में सफाई के लिए पहुंचा तो कमरे में एक महिला अचेत अवस्था में पड़ी थी जिसे आवाज लगाने पर नहीं सुनी तो उसने होटल मालिक को इसकी सूचना दी एवं उन्होंने कमरे में रूके उक्त व्यक्ति की तलाश की किंतु वह नहीं मिला तो इस संबंध में होटल मालिक ने थाना सुवासरा को सूचना दी कि उनकी होटल के कमरा नंबर 108 में एक महिला अचेत अवस्था में पड़ी है। उक्त सूचना पर से उपनिरीक्षक शिवांशु मालवीय मौके पर पहुंचे जहां पर कमरा नंबर 108 में एक महिला पलंग पर चित मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मौके पर सूचनाकर्ता प्रेमचंद की सूचना पर देहाती नालसी मर्ग क्रमांक 0/2023 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता लेख की गयी तथा मौके पर से मश्रुका जप्त कर पी.एम. कार्यवाही करवायी गयी। जांच के दौरान सूचनाकर्ता प्रेमचंद, गोपाल बागरी एवं मृतिका के भाई भारत से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतिका 9 माह पूर्व अपने पति को छोड़कर अभियुक्त तूफान के साथ भाग गयी थी एवं दोनों सीकर राजस्थान में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। मृतिका के परिजनों द्वारा ममता की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी जिसके संबंध में अभियुक्त तुफान ममता के कथन कराने हेतु दिनांक 08.03.2023 को सुवासरा आया था एवं होटल मोती महल में कमरा लेकर रूका था, तथा दिनांक 09.03.2023 को पुलिस होली होने से कथन लेखबद्ध नहीं हो पाये। दिनांक 10.03.2023 को ममता एवं अभियुक्त तुफान के होटल के कमरे में विवाद होने के कारण अभियुक्‍त तुफान ने ममता की गला दबाकर हत्‍या कर दी। और अभियुक्त तूफान कमरा छोड़कर बाहर चला गया। मृतिका की पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्‍टर ने मृतिका की मृत्यु का कारण दला दबाकर दम घुटने से होना लेख किया। पी.एम. रिपोर्ट, साक्षीगण के कथन तथा मौके पर से जप्त मश्रुका परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मृतिका ममता की अभियुक्त तूफान द्वारा गला दबाकर हत्या की जाना पाया। जिससे अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भादवि का मामला थाना सुवासरा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2- घटना संक्षिप्‍त मृतिका ममता बाई की शादी ग्राम टोकड़ा में दिनेश पिता हीरालाल मेहर जाति बलाई के साथ हुई थी उसके दो लड़के यश उम्र 12 साल व भवीन उम्र 03 साल के है। दिनेश मेहर आये दिन शराब पीता रहता है आये दिन शराब पीने के लिये पैसे ममता बाई से मांगता रहता था ओर पैसे नही देन पर मारपीट करता था । दिनांक 13.01.2024 को दिनेश मेहर उसके घर से बाहर निकला ओर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो ममताबाई के भाई ने पूछा ममताबाई कहाँ पर है तो उन्होने बोला की मुझे नही पता तभी मृतिका का लडका यश दरवाजा खोलकर ममताबाई के घर के अंदर गया ओर जाते ही जोर से चिल्लाया ओर रोते हुए बोला की मेरी मम्मी नीचे पड़ी है ओर सीर में से खुन निकल रहा है तो जिस पर मृतिका का भाई दीपक व काका कालुराम चौहन व उसका लड़का जसवन्त तुरन्त ममताबाई के घर के अंदर गये जहाँ देखा घर में पीछे के कमरे में ममताबाई उल्टे मुँह पड़ी थी व हिल डुल नही रही थी मर गयी थी सीर में कई सारी गंभीर चोट लगी होने से काफी खुन निकला चुका था तथा पैर में बिजली के तार से करंट लगा हुआ दिख रहा था उसके बाद पुलिस को सूचना दिया पुलिस मोके पर आयी । मौके पर सूचनाकर्ता दीपक की सूचना पर देहाती नालसी मर्ग क्रमांक 0/2024 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता लेख की गयी तथा मौके पर से मश्रुका जप्त कर पी.एम. कार्यवाही करवायी गयी। जांच के दौरान सूचनाकर्ता ज्ञात हुआ कि मृतिका का पति शराब पीने का आदि था ओर शराब के लिये पत्नि रुपये नही देती थी इस कारण से दिनांक 13.01.2024 को ममता एवं अभियुक्त दिनेश का विवाद होने के कारण अभियुक्‍त दिनेश ने ममता के सिर पर लोहे की सब्बल से सिर पर गंभीर चोटे पहुचाकर उसकी हत्‍या कर दी। और अभियुक्त दिनेश घर छोड़कर बाहर चला गया। मृतिका की पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्‍टर ने मृतिका की मृत्यु का कारण सिर पर गंभीर चोटे आने से होना लेख किया। पी.एम. रिपोर्ट, साक्षीगण के कथन तथा मौके पर से जप्त मश्रुका परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मृतिका ममता की अभियुक्त दिनेश द्वारा सिर पर लोहे की सब्बल से सिर पर गंभीर चोटे पहुचाकर हत्या की जाना पाया। जिससे अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भादवि का मामला थाना सुवासरा पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

सराहनीय कार्य-
प्रकरण में अनुसंधान की संपूर्ण कार्यवाही पूर्व थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय द्वारा की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही मे साक्ष्य कराने मे थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश प्रजापति, प्रधान आरक्षक 524 मनीष लबाना व आरक्षक 605 जुगल किशोर एवं प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक विजय कुमार पाटीदार (गरोठ- सीतामऊ) एवं ए.डी.पी.ओ. एसआर गरवाल द्वारा किया गया।

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