BREAKING NEWS
KHABAR : जमुनिया बालाजी मंदिर परिसर में भारत.. <<     NEWS : रेलवे ट्रैक के पास बनी चौपाटी मार्केट पर.. <<     BIG NEWS : घर में घुसकर हमला या पारिवारिक विवाद?.. <<     NEWS : सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अंतर सदनीय.. <<     NEWS : ज्ञान गंगा महोत्सव में परिवार, संस्कार और.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : कुंभानगर चौपाटी पर जाड़ावत का भाजपा पर.. <<     NEWS : महावीर इंटरनेशनल का मिशन शिक्षा, 9 स्कूलों.. <<     NEWS : 12 जुलाई को होगा भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह,.. <<     NEWS : ठाकुर श्री कल्लाजी के दिव्य दर्शन के साथ.. <<     BIG NEWS : नशे के सौदागरों पर पुलिस का प्रहार, जब.. <<     NEWS : महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत महिला.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     BIG NEWS : मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ थाना पुलिस और.. <<     KHABAR : महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत नीमच.. <<     BIG NEWS : बदहाल सड़क को लेकर फूटा गुस्सा,.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
February 3, 2025, 5:27 pm
KHABAR : कलेक्टर ने 17 करोड़ अर्थदंड का थमाया नोटिस, अवैध खनन मामले में खनिज अधिकारी और इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध, इनसे भी मांगा जवाब, पढे़ खबर 

Share On:-

रतलाम। जिले में अवैध खनन को लेकर रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने दो क्रेशर संचालकों को 17 करोड़ 28 लाख रुपए के अर्थदंड का नोटिस थमाया है। जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल व खनिज इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार चिडार की भूमिका को भी संदिग्ध मानते हुए इन्हें भी नोटिस दिया है। नोटिस के जरिए एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।


तहसील ताल के ग्राम मंडावल निवासी ऋतुराज सिंह पिता शिवराज सिंह को ग्राम नापाखेड़ा में शासकीय भूमि में से रकबा एक हेक्टेयर में क्रेशर मशीन गिट्टी खनन के लिए 10 साल का पट्‌टा दिया था, जो 7 फरवरी 2021 तक के लिए ही था। इसके बावजूद संबंधित क्रेशर संचालक लगातार खनन करते रहा।


ग्रामीणों की शिकायत पर की गई थी जांच
ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर के आदेश पर अधीक्षक भू अभिलेख ने जांच की। सामने आया कि पूर्व स्वीकृत खनन के अतिरिक्त 0.880 हेक्टेयर पर अवैध खनन पाया। जांच में 35 हजार 200 घन मीटर अवैध खनन मिला। अवैध खनन खनिज रॉयल्टी 50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से 17 लाख 60 हजार रुपए बनती है। खनिज रॉयल्टी की 15 गुना राशि के साथ उसके समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि के साथ वसूली होगी।


रॉयल्टी की कुल 30 गुना राशि 5 करोड़ 28 लाख रुपए प्रस्तावित की गई। अवैध खनन पाए जाने पर पूर्व में पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था। दूसरे नोटिस में भी ग्राम नापाखेड़ा तहसील में तय खनन के बावजूद 80 हजार घन मीटर में अवैध खनन पाया। ग्राम मंडावल निवासी बीनू कुंवर पति ऋतुराज सिंह के खिलाफ 12 करोड रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित किया।


खनिज अधिकारी और इंस्पेक्टर से मांगा जवाब
कलेक्टर राजेश बाथम ने उक्त दोनों केस में जिला खनिज अधिकारी अकांक्षा पटेल और खनिज इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार चिडार को भी नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा कि उनके द्वारा कलेक्टर के समक्ष कोई भी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। थाना प्रभारी के माध्यम से संज्ञान आने के बाद भी उनके द्वारा स्वयं सत्यापन या निरीक्षण नहीं किया। ना ही अवैध खनन को रोकने की कोशिश की।

 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE