चित्तौड़गढ़। कपासन क्षेत्र में 3 साल पहले हुई एक दुर्घटना में बस के इंतजार में खड़े युवक का हाथ कट गया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को अपने फैसले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ करीब 22 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया। उक्त राशि ब्याज सहित चुकानी होगी जो लगभग 30 लाख रुपए हो रही है। उक्त दुर्घटना 7 सितंबर 2021 को पुराना रिठौला टोल नाके पर घटित हुई थी। सुरपुर, कपासन निवासी राजू पुत्र गिरधारीलाल बागरिया 7 सितंबर को दिल्ली जाने के लिए नेशनल हाईवे पर बस का इंतजार कर रहा था कि उदयपुर की ओर से आते एक ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। उसे कपासन हॉस्पिटल से चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। उसका एक हाथ बुरी तरह से कुचल गया, जिसे काटना पड़ा। घायल राजू बागरिया की ओर से अधिवक्ता जसवंत सिंह राठौड़, प्रेम सिंह पंवार के जरिए ट्रक मालिक, ट्रक चालक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दावा पेश किया गया। दोनों ही पक्षों के सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी अरुण जैन ने राजू को इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस से बतौर क्षतिपूर्ति 21 लाख 83191 का पाने का हकदार माना। आदेश में कंपनी को 22 फरवरी 2022 से उक्त अवार्ड राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज भी चुकाने का आदेश दिया।