देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने आरोपी कपिल पिता पवन जायसवाल उम्र 33 साल निवासी सतवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंह ने आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखे जाने के आदेश दिये हैं।
कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेशानुसार में उल्लेख हैं कि आरोपी कपिल जायसवाल पर हत्या का प्रयास, रास्ता रोक कर झगड़े-फसाद कर जान से मारने की धौस देना, अवैध रूप से फायर आर्म्स एवं अन्य आर्म्स रखना, अवैध रूप से शराब रखना, शराब विक्रय करना, जुआ चलाना आदि कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है।