BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : चीताखेड़ा-रंभावली मार्ग पर गाड़ी सीजिंग के.. <<     KHABAR : जनकल्याण कारी योजना कर्मकार मण्डल में.. <<     BIG NEWS : शहर ब्लॉक कांग्रेस ने नवागत कांग्रेस.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : हर जीव को अपने कर्म के अनुसार सुख-दुख भोगना.. <<     NEWS : झांझरिया तालाब में गार्डन, दो पोण्ड,.. <<     NEWS : लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ का वर्ष 2025-26 की नई.. <<     NEWS : डा सेठिया सर्वसम्मति से जैन दिवाकर संगठन.. <<     KHABAR : आदिवासीयो की आवाज बनकर उभरे मनीष पोरवाल,.. <<     NEWS : पूज्य सिंधी पंचायत विकास समिति चित्तौड़गढ़.. <<     NEWS : बस्सी से सांवरियाजी तक की दो दिवसीय.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NEWS : सैनिक स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल.. <<     KHABAR : सेमली ईस्तमुरार के ग्रामीणो ने कारवाई को.. <<     KHABAR : बीमा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का मामला आया.. <<     माउंट आबू में भालुओं का बढ़ता आतंक, SDM ने बुलाई.. <<     KHABAR : यदुवंशी नारायणी सेना जिला कार्यकारिणी का.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : एमपी सरकार को संविदा कर्मचारियों की.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
June 28, 2025, 10:13 am
BIG NEWS : मंदसौर में हत्या के दोषी दो आरोपियों को उम्रकैद, पुरानी रंजिश में की थी बुजुर्ग की हत्या, सीतामऊ कोर्ट ने सुनाया फैसला, पढे़ रवि पोरवाल की खबर 

Share On:-

मंदसौर। जिले की सीतामऊ कोर्ट ने शुक्रवार को एक हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जज मुनेन्द्र सिंह वर्मा ने जुझारलाल उर्फ लाला और धन्ना उर्फ धनराज को दोषी माना।


यह था मामला
16 जून 2023 की रात करीब 3 बजे बनेलाल अपने घर के बाहर खाट पर सो रहा था। उसके बच्चे राधा, माया और दीपक घर के अंदर थे। बनेलाल की चीखें सुनकर उसकी बहनें भरतबाई और संतोष बाई बाहर आईं। उन्होंने देखा कि दोनों आरोपी हथियार लेकर भाग रहे थे। बनेलाल बेहोश था और उसके चेहरे से खून बह रहा था।


इसके बाद बनेलाल की भतीजी राधा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे सुवासरा सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों आरोपी टोंकडा थाना सुवासरा के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय की टीम ने आरोपियों को पकड़ा और सबूत जुटाए। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।


सरकारी वकील विजय कुमार पाटीदार और एस. आर. गरवाल ने मामले की पैरवी की। प्रधान आरक्षक मनीष लबाना, दिलीप नागर, आरक्षक मोकम सिंह और जुगल किशोर ने जांच में मदद की।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE