नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच की अनुशंसा पर कॉलोनाइजर शैलेष कुमार गर्ग, निवासी हनुमान नगर बघाना नीमच को मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के तहत नई आवासीय कॉलोनी विकसित करने की सशर्त अनुमति प्रदान की है।
जानकारी के अनुसार कस्बा नीमच सिटी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2408/5 (रकबा 0.4330 हेक्टेयर) एवं 2412/1/4 (रकबा 0.0180 हेक्टेयर), कुल 0.4510 हेक्टेयर क्षेत्र में ‘शालीमार बाग-3’ नामक आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी अनुमति में स्पष्ट किया गया है कि कॉलोनाइजर को शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 के तहत प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुमति एवं स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त कॉलोनी के भूखंड क्रमांक 21 से 36 तक कुल 16 भूखंड नगरपालिका नीमच के पास बंधक रखे गए हैं। इन भूखंडों का विक्रय कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।