नीमच। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निर्देश एवं कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में जिले में होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट के सघन निरीक्षण का अभियान जारी है। अभियान के तहत 17 एवं 18 सितंबर को खाद्य सुरक्षा टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
जैनी फूड पर कार्रवाई-
18 सितंबर को एलआईसी रोड स्थित आईडीबीआई बैंक के पास जैनी फूड का निरीक्षण किया गया। यहां पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मंचूरियन, पावभाजी, फ्रेंच फ्राइज और ब्रेड आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पाया गया।
निरीक्षण के दौरान बिना निर्माण एवं पैकिंग तिथि अंकित तथा एक्सपायरी हो चुके 500 ग्राम के पाव के 9 पैकेट और 250 ग्राम के बर्गर के 23 पैकेट मिले। कुल 32 पैकेट में कुछ पैकेट चूहों से क्षतिग्रस्त भी पाए गए। खाद्य सुरक्षा टीम के निर्देश पर खाद्य कारोबारकर्ता ने जनस्वास्थ्य हित में सभी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
लेबल में मिली अनियमितताएं-
जैनी फूड में बिक्री के लिए रखे मधुवन बेकरी के पिज्जा एवं जंबो ब्रेड तथा कालिका बेकरी की ब्रेड के पैकेट पर थ्ैै।प् लाइसेंस नंबर, नेट वेट, पोषण संबंधी जानकारी, वेज-नॉनवेज चिन्ह, निर्माता का नाम एवं पता सहित आवश्यक लेबल संबंधी जानकारी अपूर्ण पाई गई। तीनों खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। लेबल संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
तीन रेस्टोरेंट को नोटिस-
अम्बेडकर रोड स्थित द हॉलीफूड कैफे-इन रेस्ट्रो के निरीक्षण में साफ-सफाई का अभाव, दीवारों पर पुताई नहीं होना और खुले डस्टबिन पाए गए। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड तथा पानी एवं खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। कमियों को लेकर संचालक नकुल कुमार वर्मा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया।
माधवम कैफे एंड रेस्टोरेंट के किचन में साफ-सफाई का अभाव एवं जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड सहित आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। संचालक को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया।
राजभोज थाली एवं फैमिली रेस्टोरेंट के किचन में भी पर्याप्त साफ-सफाई नहीं मिली। किचन की दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था और पुताई नहीं थी। पानी एवं खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। अन्य कमियों के चलते संचालक विक्रम शर्मा को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट के निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।