सरवानिया महाराज। शहर में जावद तहसीलदार ने खाता क्र. 47/अ-2/2017/18 के प्रकरणों मे डायवर्सन एंव अर्थ दण्ड नहीं अदा करने वाले दो भाईयों की संपत्ति कुर्क कर जब्ती की कार्यवाही कर पंचनामा बनाया है। प्रशासन डायवर्सन शुल्क की राशि जब्त संपत्ति को निलाम कर वसुलेगा। तहसीलदार जावद देवेंद्र कछावा ने बताया कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 147 के तहत ग्राम सरवानिया महाराज मे नीमच सिंगोली रोड़ किनारे स्थित नरेंद्र कुमार बद्रीलाल पाटीदार व कारुलाल बद्रीलाल पाटीदार निवासी धामनिया जावद की ग्राम सरवानिया महाराज की राजस्व सीमा मे स्थित दुकाने एंव बाडे पर शासन का डायवर्सन शुल्क व अर्थ दण्ड रुपये 2 लाख 30 हजार 854 रुपये अदा नहीं करने पर कानुनी कार्यवाही कर उक्त दोनों व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की कर कब्जे में लिया है। कछावा ने बताया कि पिछले समय से लगातार नरेंद्र कुमार और कारुलाल पाटीदार को नोटिस तामिल कराये गयें लेकिन उनके द्वारा ना तो कोई जवाब दिया गया। और नाही शासन की बकाया राजस्व राशि का भूगतान किया। जिसके चलते उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम पर दर्ज संपत्ति पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई हैं। मौके पर जावद तहसीलदार देवेंद्र कछावा, नायब तहसीलदार म्रणाली तोमर, मौजा पटवारी विनोद राठोर, राजस्व विभाग नगर परिषद सुरज सालवी, पुलिस चोकी सरवानिया के अजय रावत एएसआई, आरक्षक गजेंद्र सिंह, कोटवार भागीरथ सालवी सहित अन्य उपस्थित थे।