खरगोन। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के अनुसार पीड़ित की उम्र लगभग 12 वर्ष थी। वह बचपन से कम बोलती है। सुनती भी कम है।
4 नवंबर 2021 की रात सभी लोग दीवाली मना रहे थे। डीजे पर डांस करते लोगों को दिखाने पिता बच्ची को साथ लेकर गए थे। बच्ची डांस देखने लगी तो पिता उसे वहीं छोड़कर घर लौट आए। सुबह लगभग 6 बजे पीड़िता का भाई नाले तरफ जा रहा था, तभी खेत के कुएं के पास एक व्यक्ति लेटे हुए नजर आया। पास जाकर देखा तो आरोपी सुरमल पीड़िता के ऊपर लेटा था।
भाई चिल्लाया तो सुरमल उसे मारने दौड़ा। इस पर पीड़िता भागकर घर पहुंची और पिता, दादी को घटना बताई। इसी दौरान आरोपी सुरमल उनके पीछे घर तक आ गया। उसने गाली देते हुए दादी को लात मारकर गिरा दिया और डंडे से पीट दिया।
पीड़िता के भाई और पिता को भी पीटा। उन्हें बचाने बबलू और जितेन्द्र दौड़े तो सुरमल भाग निकला। भाई ने भगवानपुरा पुलिस को सूचना दी। मामले में कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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