देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में आबकारी देवास एवं बागली के संयुक्त स्टाफ द्वारा सूचना के आधार पर देर रात बिहारीगंज के एक खाली मकान से अवैध रूप से रखी गई विभिन्न प्रकार की देशी और विदेशी मदिरा बरामद की गई है।
जानकारी के अनुसार यह अवैध मदिरा स्प्लाय हेतु रखी गई थी। मकान में मौके से कोई नहीं मिला। मामले में मकान स्वामी की तलाश की जा रही है। मदिरा की मात्रा 50 बल्क से अधिक होने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 34(2)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 38940/रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया, डीपी सिंह, प्रेम यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया सहित आबकारी की टीम सम्मिलित थी।