नीमच। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 19 फरवरी 23 को फरियादी खोजेमा पिता हुसैन भाई बोहरा रस्सीवाला उम्र 40 साल निवासी बंगला नंबर 20 नीमच ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि एक माह पहले मेरे मोबाइल 9755987852 पर मोबाइल न 8690500440 से लगातार फोन आ रहे और मुझसे 20 लाख की फिरौती मांग रहे है तथा जान से मारने की धमकी दे रहे है। रिपोर्ट पर से थाना नीमच कैंट पर अपराध क्र 98/23 धारा 384, 507 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुरज कुमार वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुन्दरसिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक फुलसिंह परस्ते के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गयी।
जिस पर से थाना प्रभारी नीमच कैंट निरीक्षक योगेन्द्रसिंह सिसौदिया के नेतृत्व में थाना नीमच कैंट की तकनीकी मदद से टीम द्वारा फिरोती मांगने वाले की तलाश शुरू की। जिस पर दिनांक 03 मार्च 23 को आरोपी नोशाद पिता जुल्फीकार अली उम्र 27 साल निवासी नया बाजार नीमच व उसके साथी शाहरूख पिता सईद कुरेशी उम्र 23 साल निवासी नया बाजार नीमच को गिरफ्तार किया जाकर, उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल को जप्त किये जाकर पुछताछ जारी है। आरोपी शाहरूख उर्फ तोता फरियादी खोजेमा के यहां पर मजदुरी करता था जिस कारण आरोपी शाहरूख को खोजेमा के बारे में पुरी जानकारी थी। आरोपीगणों ने फर्जी सिम का उपयोग कर फरियादी धमकाया गया।
उक्त कार्यवाई में थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह सिसौदिया, उनि शिशुपाल सिंह गौर, सउनि लक्ष्मण सिंह राठौर, सउनि कैलाश कुमरे, प्रआर आदित्य गोड, आर लक्की शुक्ला का विशेष सराहनीय योगदान रहा।