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January 1, 2025, 5:28 pm
BIG NEWS : घर से भागी नाबालिग मुसीबत में फंसी, मदद के नाम पर शख्स ने जबरन कराई शादी, आरोपी ने कई बार बनाए शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, पढे़ खबर

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ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और उसकी जबरन शादी करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चंदेरी के युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।


मदद के नाम पर जबरन करा दी शादी
अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 मार्च 2022 को नाबालिग किसी बात से नाराज होकर घर से कहीं चली गई थी। कंपू में उसे हरि यादव नाम का शख्स मिला जिसे युवती ने अपने घर से भागकर आने की बात बताई। हरि ने युवती को अपनी बहन के घर ले जाने की बात कही। युवक उसे बेंहटी चंदेरी गांव में लेकर पहुंचा। जहां लड़की को देवेंद्र से मिलवाया और बाद में जबरन उसकी शादी भी करा दी। 


आरोपी ने कई बार बनाए शारीरिक संबंध
बताया जा रहा है कि शादी के दौरान लड़की नाबालिग थी। उसने शादी से इनकार भी किया था। लेकिन आरोपी हरि सिंह देवेंद्र और महिला राजकुमारी भरत यादव राजू आदि ने जबरदस्ती उसकी शादी देवेंद्र से करा दी। हरी सिंह लड़की को वहीं छोड़कर ग्वालियर पहुंच गया। देवेंद्र ने युवती को अपने घर रखा, जहां उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। 


बेटी ने चुपके से पिता को फोन पर जबरन शादी की दी जानकारी
आरोप है कि आरोपी देवेंद्र का पिता भरत सिंह राजकुमारी राजू, लड़की से घर का काम कराते थे और मारपीट करते थे। युवती को बंद रखा जाता था। इस दौरान लड़की ने 27 जून 2022 को चुपके से अपने पिता को फोन करके चंदेरी में होने की जानकारी दी। साथ ही जबरन शादी करने और प्रताड़ित करने की जानकारी भी दी। 


कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
बेटी के फोन कॉल के बाद परेशान पिता ने पुलिस में शिकायत की और 28 जून को बेंहटी गांव पहुंचकर लड़की को बरामद कर लिया। आरोपी और लड़की को लेकर पुलिस ग्वालियर पहुंची। इसके बाद कोर्ट ने देवेंद्र को 20 साल की सजा से दंडित कर दिया। जबकि अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया है। देवेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था।

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